1. छ.ग. के मूल / छ.ग. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंको तथा भारत सरकार व्दारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिसका पदांकन छ.ग. में हो, उनके पुत्र / पुत्रियों, जम्मू कश्मीर के विस्थापितों, उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा । उक्त प्रकार से प्रवेश देने के बाद ही स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है । 
2. ऎसे आवेदक जिन्होंने कोई ऎसा पाठ्यक्रम लेकर 10+2 के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें संकाय स्पष्ट नहीं किया गया है । विश्वविद्यालय से प्रवेश पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे । 
3. अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम 45% एवं सैद्धांतिक विषयों में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है । अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी । 
4. पूरक परीक्षा में उनुत्तीर्ण / अस्थायी प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को स्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा । 
5. किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की किसी संकाय में एक बार नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन छोंड देने / अनुर्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनं प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । 
6. यदि किसी विद्यार्थी ने किसी संकाय / विषय / ग्रुप में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है और वह पढाई छोड दे या परीक्षा के प्रथम खंड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हुआ है या व्दितीय खंड में अनुत्तीर्ण हुआ है अथवा परीक्षा पूर्व पढ़ाई छोड दे तो ऎसी दशा में उसे नियमित विद्यार्थी के रुप में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । 
7. जिनके विरुध्द न्यायालय में चालान प्रस्तुत किय गया हो और न्यायालय में प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्ण सत्र में विद्यार्थियों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप हों, ऎसे विद्यार्थियों को तथा महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति नष्ट करने वाले, रैगिंग के आरोपी विद्यार्थियों को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है । 
8. स्नातक स्तर पर 20 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 25 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । सभी अ.जा. / अ.ज.जा. / पिछड़े वर्ग / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी । आयु की गणना एक जुलाई के आधार पर की जाएगी । 
9. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा । सामान्य एवं आरक्षित वर्गो के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी । 
10. प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी के प्रवेश के पश्चात स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा । 
11. स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षाओं विद्यार्थियों के बाद एक विषय में पूरक प्राप्त सत्र के नियमित छात्रों के प्रवेश में प्राथमिकता दी जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा । 
12. आरक्षण नीति :-    12.1 अ.जा. एवं अ.ज.जा. के आवेदक के लिए क्रमश: 15 तथा 18 प्रतिशत होंगे । इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में अपरिवर्तनीय होंगे ।    
12.2 पिछ्डे वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) के आवेदकों के स्थान आरक्षित होंगे ।    
12.3 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी (ओपन कम्पीटीशन)में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहती है, परंतु यदि ऎसा विद्यार्थी किसी संवर्ग, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक आदि का भी हो तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जाएगी और शेष संवर्ग़ की सींटे भरी जाये ।   
 12.4 सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के स्थानों के अन्तर्गत 3% स्थान विकलांगो के लिए आरक्षित रहेंगे ।   
12.5 प्रवेश की अंतिम तिथि तक आरक्षिर स्थानों के लिए पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध न हों तो आरक्षित स्थान सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे ।   
12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा एक से कम प्रतिशत आने पर आरक्षित स्थान एक होगी । 
13. प्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा ।